कर्मचारियों, किरायेदारों का पुलिस विभाग मे पंजीयन जरूरी
घरेलू नौकर, ड्राईवर, चैकीदार, कर्मचारी/ हाॅस्टल कर्मी एवं किरायेदार/ पेइंग गेस्ट/ हाॅस्टल की देनी होगी जानकारी
बीकानेर, देश की सुरक्षा के साथ आए दिन होने वाली चोरी डकैती, हत्या की घटनाओं पर सख्त कदम उठातेे हुए बीकानेर पुलिस अधीक्षक डाॅ अमरदीप सिंह कपूर ने सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने हेतु जिला बीकानेर में निवास करने वाले घरेलू नौकर/ ड्राईवर/ चैकीदार/ कर्मचारी/ हाॅस्टल कर्मी एवं किरायेदार/ पेइंग गेस्ट/ हाॅस्टल में विद्यार्थी रखे जाने के सम्बंध में उनका चरित्र सत्यापन करवाये जाना अनिवार्य कर दिया गया है ।
एसपी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस हेतु http://police.rajasthan.gov.in वेब साइट पर तथा http://bikanerpolice.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर घरेलू नौकर/ ड्राईवर/ चैकीदार/ कर्मचारी/ हाॅस्टल कर्मी एवं किरायेदार/ पेइंग गेस्ट/ हाॅस्टल में विद्यार्थी रखे जाने हेतु प्रफोर्मा उनके चरित्र सत्यापन करवाये जाने हेतु अपलोड किया गया है।
आदेशानुसार अब सभी मकान मालिक /व्यापारी अपने नौकरों, ड्राइवरों, चैकीदारांे, कर्मचारियों, किरायेदारों व विधार्थियों का चरित्र सत्यापन करवाना सम्बधित थाना में जमा करवाना होगा।
पुलिस अधीक्षक कपूर ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि पूर्व में निवासरत/कार्यरत किरायेदार/कर्मचारी का सत्यापन एवं भविष्य में नये किरायेदार/कर्मचारी रखने के 48 घण्टे के भीतर सत्यापन हेतु थाना पर आवेदन करना दिनांक एक मार्च से अनिवार्य किया गया है । इस आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।