कथनों का अनुसंधान कराकर अतिरिक्त चार्जशीट करावें- दवे
संभागीय आयुक्त से फरियाद : यश दवे संदिग्ध हत्या की जांच नहीं की अतिरिक्त चार्जशीट

बीकानेर। पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने आदेश दिनांक १३.१२.१३ को यश दवे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच सीआईडी (सीबी) जयपुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) को सौंपी। जिसमें परिवादी चांदरतन दवे से अनुसंधान कर कथन लेखबद्ध करने और प्रकरण की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए थे। एएसपी (सीटी) राजेन्द्र चारण ने अनुसंधान के दौरान दिनांक २४-२-१४ को चांदरतन दवे के कथन ९ पृष्ठों में लेखबद्ध किए और बाण्ड भरवाया था। कथनों की एवं चालान की प्रति प्रस्तुत कर जांच कराकर अतिरिक्त चार्ज शीट पेश करावें।
चांदरतन दवे ने संभागीय आयुक्त बीकानेर के साथ कथनों एवं चालान का पत्र देकर जांच करवाकर अतिरिक्त चार्जशीट पेश कराने की व्यवस्था करने की मांग की है। क्योंकि आईओ देवेन्द्र बिश्नोई एएसपी (सिटी) ने अपने अनुसंधानिक रिपोर्ट एवं चार्जशीट में मेरे कथनों को शामिल ही नहीं किया है और न ही जांच अधिकारी अनुकृति उजैनिया द्वारा यश दवे का मोबाईल नामजद आरोपी से बरामद करने का तथ्य अंकित किया है तथा न ही जांच अधिकारी कालूराम रावत द्वारा ली गई सर्किल वाईज कॉल डिटेलों का और ड्रामेटाईजेशन के लिए दोनों अध्यापकों के नहीं आने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट तौर से प्रमाणित आता है कि यश दवे की संदिग्ध मौत की जांच नहीं की गई है।
दवे ने बताया कि माननीय न्यायालय ने दिनांक ३-९-१४ को चालान वापस लौटाकर चांदरतन दवे के दिनांक २४-२-२०१४ के कथनों का तथा सी.ओ. (सिटी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आगे और अनुसंधान करने के लिए पुलिस अधीक्षक बीकानेर को निर्देशित किया था परन्तु फिर भी जांच अधिकारी देवेन्द्र बिश्नोई ने मेरे कथनों को जांच, अनुसंधानिक रिपोर्ट एवं चार्जशीट में नहीं लिया। पुलिस पूर्व में प्रस्तुत किए गए स्कूल लापरवाही के ३०४ ए- ३३६ के चालान को आधार बनाकर भ्रामक सूचना से सरकार एवं न्यायालय को गुमराह कर रही है।